Rioting || दंगा || bns section 189 in Hindi || bns in Hindi

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 Rioting (दंगा)

Bns section 189 में दंगा से संबंधित प्रावधान

(1) जब किसी व्यक्ति या किसी सदन द्वारा अवैध सभा का गठन होता है और उस सभा का मुख्य उद्देश्य बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता हैं तो उस सभा के सभी लोग दंगे के अपराधी माने जाएंगे


(2) जो कोई भी व्यक्ति दंगे मे शामिल मिलेगा उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जुर्माना या फिर दिनों से भी दंडित किया जा सकता हैं 


(3) दंगे के दौरान अगर किसी व्यक्ति के पास घातक हथियार या कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिससे कि दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास ,या जुर्माना या फिर दोनो से भी दंडित किया जा सकता है

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