THE BHARATIYA NYAYA SANHITA 2023
Sexual offences
रेप Rap
अगर कोई भी आदमी किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो उसे "रेप" कहते हैं।
1. किसी महिला की योनि, मुंह या मूत्रमार्ग में किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश करता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वह भी रेप माना जाएगा
(2) कोई भी सीमा तक किसी महिला की योनि या मूत्रमार्ग में लिंग के अलावा कोई वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा प्रवेश कराता या करता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वह भी रेप ही माना जाएगा
(3) किसी महिला के शरीर के किसी हिस्से को इस तरह से छेड़ता है कि योनि या मूत्रमार्ग ऐसी महिला के शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश हो जाए या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वह भी रेप ही माना जाएगा
(4) किसी महिला की योनि या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को मजबूर करता है तो वह भी रेप माना जाएगा
निम्नलिखित सात में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो
(i) उसकी इच्छा के विरुद्ध हो
(ii) उसकी सहमति के बिना
(iii) उसकी सहमति से जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह संबंधित है, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो
(iv) उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई दूसरा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है
(v) उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय मानसिक बीमारी या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी नशीले या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रशासन के कारण वह उस चीज़ की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है तो उसकी सहमति मान्य नहीं होगी
(vi) उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की हो तो उसकी सहमति मान्य नहीं होगी
(vii) जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो तो उसकी सहमति मान्य नहीं होगी