Public Prosecutors || public Prosecutors in hindi || BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA IN HINDI

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              Public Prosecutors


(1) केंद्रीय या राज्य सरकार प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक सार्वजनिक अभियोक्ता नियुक्त करती है, जिसके पश्चात वह उच्च न्यायालय के संवाददाता के साथ परामर्श करती है। वे उस न्यायालय में सरकार के पक्ष से अपील, या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में कार्यवाही करने के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता भी नियुक्त कर सकती है।दिल्ली के लिए, केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के संवाददाता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ताओं को भी नियुक्त करती है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में मामलों का संभालन करने के लिए एक या एक से अधिक सार्वजनिक अभियोक्ता नियुक्त कर सकती है।(3) प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक सार्वजनिक अभियोक्ता नियुक्त करती है और एक या एक से अधिक अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता भी नियुक्त कर सकती है। एक जिले के लिए नियुक्त किए गए सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता को दूसरे जिले के लिए भी सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश की सलाह से, उन व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जो जिले के लिए सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।

(5) राज्य सरकार जिसे भी जिले के लिए सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहती है, उसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची में होना चाहिए, जैसा कि उपखंड (4) में उल्लिखित है।

(6) यद्यपि उपखंड (5) कुछ और कहता हो, अगर किसी राज्य में नियमित रूप से सरकारी अभियोक्ता अधिकारी का समूह होता है, तो राज्य सरकार केवल उस समूह के अंदर से ही सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता नियुक्त करेगी।अगर राज्य सरकार को लगता है कि उस समूह में नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची से सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता नियुक्त कर सकते हैं, जैसा कि उपखंड (4) में उल्लिखित है।


व्याख्या.— इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए,

(a) "नियमित अभियोक्ता अधिकारी कैडर" एक अभियोक्ता अधिकारी का समूह को संदर्भित करता है, जिसमें सार्वजनिक अभियोक्ता की पदस्थिति सहित असिस्टेंट सार्वजनिक अभियोक्ताओं को उस पद पर पदोन्नति देने की अनुमति है। 

(b) "अभियोक्ता अधिकारी" इस कानून के तहत सार्वजनिक अभियोक्ता, विशेष सार्वजनिक अभियोक्ता, अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता, या सहायक सार्वजनिक अभियोक्ता के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।


(7) उपखंड (1), (2), (3), या (6) के अंतर्गत सार्वजनिक अभियोक्ता या अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए, किसी को कम से कम सात साल के रूप में वकील के रूप में व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार एक व्यक्ति को विशेष मामलों या प्रकार के मामलों के लिए एक विशेष सार्वजनिक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो कम से कम दस साल से वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो। इस प्रावधान के तहत कोर्ट पीड़ित को उनके पसंदीदा वकील को मुख्य अभियोक्ता की मदद के लिए रोक सकता है।

(9) उपखंड (7) और उपखंड (8) के लिए, किसी व्यक्ति ने वकील के रूप में काम किया हो या सार्वजनिक अभियोक्ता, अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोक्ता, सहायक सार्वजनिक अभियोक्ता, या किसी अन्य अभियोक्ता के रूप में काम किया हो, उस समय को उसने वकील के रूप में प्रैक्टिस किया होने के रूप में माना जाएगा।

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