BNS SECTION 343
Property mark (संपत्ति चिह्न)
(1) ऐसा कोई भी चिह्न जो यह दिखता हो कि ये चल संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति की है, इसे संपत्ति चिह्न कहा जाता है।
(2) अगर कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति, वस्तु, या पेटी, पैकेज, अथवा अन्य किसी पर कोई चिह्न लगाता है, या फिर ऐसा दिखाता है कि ये वस्तु उस व्यक्ति की है, जिस पर कोई चिह्न अंकित हो, और उसके ऐसा करने से किसी दूसरे व्यक्ति को ये यकीन हो जाता हैं कि ये वस्तु वास्तव में ही इसी व्यक्ति की है जबकि वह वस्तु वास्तव m उसकी है ही नहीं तो ऐसे में उसको मिथ्या संपत्ति चिह्न (False Property Mark) कहा जाता है।
(3) अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी मिथ्या संपत्ति चिह्न का उपयोग करता है, जब तक कि वह उस वस्तु को सिद्ध न कर दे कि वह वस्तु वास्तव मे उसी व्यक्ति की है उसने ऐसा छल करने के आशय के बिना किया था, तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।