THE BHARATIYA NYAYA SANHITA
Of Robbery and Dacoity
Robbery
1) रोबरी के सभी मामलों में या तो चोरी होती है या फिर उत्प्रेरण।
चोरी को "डकैती" ठहराया जाता है अगर चोरी को करने के लिए, या चोरी करते समय, या चोरी की गई संपत्ति को ले जाने या ले जाने की कोशिश करते समय, अपराधी के द्वारा किसी व्यक्ति को जान से मारने का धमकी देता है या फिर जान से मारने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की कोशिश करता है, या फिर वह किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु का भय पैदा करता है या फिर तत्काल चोट पूछने का प्रयास करता है ऐसे में ये चोरी नही बल्कि डकैती मानी जाएगी
जब अपराधी किसी व्यक्ति को डरा कर या फिर उसे व्यक्ति को के अंदर तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अनुचित रोकने के भय से डराकर वस्तु मांगता है, तो उसे भी "डकैती" माना जाता है।
स्पष्टीकरण: अपराधी को उस समय में उपस्थित माना जाता है जब वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट के भय में डरा सकता है।
(a) X को Y को धकेलकर है, और बेवक़ूफ़ी से Y के कपड़ों से Y के पैसे और गहने छीन लेता है, बिना Y की सहमति के यहां पर A ने चोरी की है और उस चोरी को करने के लिए उसने Y को डराया कर रोकने का कारण बनाया है। इसलिए A ने डकैती की है।
(b) A मार्ग पर Y से मिलता है और उससे एक पिस्तौल दिखा कर डराता है और Y से उसका बटुआ मांगता है। इस परिणामस्वरूप Y अपनी बटुआ सुरक्षित करता है। यहां पर A ने Y से तत्काल चोट के भय से डराकर या धमकाकर उसका बटुआ छीना है, इसलिए ए ने डकैती की है।
(C) A और Y एक रोड पर मिले। A ने Z के बच्चे को छीना और उस बच्चे को खाई में गिरा देने की धमकी दे कर उसको उसकी थली छीन ली, अगर Y अपनी थैली नहीं देता तो वह उसके बच्चे को खाई में गिरा देता इस पर Z ने अपनी थैली दे दी। इससे A ने y से धमकी देकर उसकी थैली लूट ली। इसलिए A ने Z पर डकैती की है
(d)A ने Y से कहा, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, और अगर तुम मुझे दस हजार रुपये नहीं भेजोगे तो में उसको जान से मार दूंगा वैसे तो ये एक वसूली है, और इसे वैसे ही सजा देना चाहिए। लेकिन यह डकैती नहीं है जब तक Y को उसके बच्चे को जान से मारने का डर नही दिया था
2.) जो कोई व्यक्ति डकैती करता है, उसे अजीवन कारावास या अधिकतम दस वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा और उसे धनराशि से भी दण्डित किया जाएगा
3) अगर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों में से कोई भी डकैती करते समय किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो उन सभी व्यक्तियों को मौत की सजा या जीवन कारावास या न्यूनतम दस वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को धनराशि से भी दण्डित किया जाएगा
Adv. Mohit