ORAL EVIDENCE IN HINDI || THE BHARATIYA SAKSHYA BILL 2023

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 THE BHARATIYA SAKSHYA BILL 2023

OF ORAL EVIDENCE



Proof of facts by oral evidence.

( तथ्यों के साक्ष्य द्वारा प्रमाणित )

सभी तथ्यों को साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज़ों की सामग्री को छोड़कर !

Oral evidence to be direct.

( मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए )

(i) जो कुछ देखा गया हो, उसे साक्ष्य देने वाले गवाह का साक्ष्य देना चाहिए।

(ii) जो कुछ सुना गया हो, उसे साक्ष्य देने वाले गवाह का साक्ष्य देना चाहिए।

(iii) जो कुछ अन्य किसी भी अवस्था या तरीके से महसूस किया गया हो, उसे साक्ष्य देने वाले गवाह का साक्ष्य देना चाहिए।

(iv) यदि यह किसी मत की अवलोकन है और उस मत के पीछे के कारण, तो उस व्यक्ति का साक्ष्य देना चाहिए जिसका वह मत है


यदि किसी प्रसिद्ध पुस्तक में विशेषज्ञों के मतों को लेकर उनके कारणों को प्रमाणित किया जा सकता है, जब लेखक मृत हो या उसे नहीं मिला जा सकता, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो, या उसे गवाह के रूप में बुलाने में अनुचित विलम्ब या खर्च हो, जो न्यायालय को अनुचित समझता है।


विशेषकर, यदि मौखिक साक्ष्य किसी वस्त्र के अस्तित्व या स्थिति का संदर्भ देता है जो किसी दस्तावेज़ के अलावा किसी सामग्री की हो, तो अगर न्यायालय को ठीक लगे, वह सामग्री की निरीक्षण के लिए उसकी प्रस्तुति की मांग कर सकता है।

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